दिल्ली में 18 जनवरी से 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए स्कूल खुल जाएंगे। हालांकि इसके लिए अभिभावकों की मंजूरी जरूरी होगी।
दिल्ली सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि प्री-बोर्ड परीक्षाएं और प्रायोगिक परीक्षाएं कराने के लिए सरकारी स्कूल, गैर सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल दसवीं और बारहवीं के बच्चों को स्कूल बुला सकते हैं। लेकिन इसके लिए अभिभावकों की मंजूरी जरूरी होगी।
इस दौरान स्कूल आने वाले बच्चों का रिकॉर्ड रखना जरूरी होगा और इसे अटेंडेंस के रूप में नहीं इस्तेमाल किया जाएगा क्योंकि बच्चों का स्कूल आना या न आना पूरी तरह से अभिभावकों की स्वेच्छा पर निर्भर होगा।
इस दौरान स्कूलों में कोविड के नियमों का पूरी तरह से पालन करना होगा। स्कूल में सैनिटाइजेशन, निश्चित शारिरीक दूरी, मास्क पहनने जैसे अन्य नियमों का पालन अनिवार्य होगा।
While the records of children coming to school be maintained, the same should not be used for attendance purpose as sending the child to school is completely optional for parents: Government of Delhi. https://t.co/syL5N55Pf9
— ANI (@ANI) January 13, 2021