English മലയാളം

Blog

n4564045241672207184149cc11fc090d322d5266bad5959a19f661e296e295e302c580af829c2c05f12ab0

बिलासपुर हाई कोर्ट ने तलाक को लेकर चल रहे एक मामले में सुनवाई करते हुए तलाक की पति की अर्जी स्वीकर कर ली है।

बिलासपुर हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि पत्नी अगर पुरुषों की तरह पान मसाला, गुटखा और शराब के साथ नॉनवेज खाकर पति को तंग करती है, तो वह क्रूरता है।

जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल की डबल बेंच ने फैमिली कोर्ट के आदेश को निरस्त कर पति की तलाक की अपील स्वीकार कर ली है।

Also read:  सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ भारत को पहली स्वदेशी वैक्सनी मिलने वाली, सीरम इंस्टीट्यूट सितंबर को देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की जाएगी

जानिए क्या है पूरा मामला

दरअसल कोरबा जिले के बांकीमोंगरा के युवक की कटघोरा की एक युवती से शादी हुई थी। शादी के महज सात दिन बाद 26 मई 2015 की सुबह उसकी पत्नी बिस्तर में बेहोश पड़ी थी। पति उसे इलाज कराने के लिए लेकर गया, तो पता चला कि वह शराब पीने के साथ ही नॉनवेज और गुटखा खाने की आदी है। इसे लेकर परिजनों ने उसे समझाइश दी।  इसके बाद भी वह नहीं मानी और पत्नी ने ससुरालवालों से दुर्व्यवहार भी शुरू कर दिया।

Also read:  फिल्‍म निर्देशक अनुराग कश्‍यप और एक्‍टर तापसी पन्‍नू से पुणे के एक होटल में आयकर विभाग की टीम पूछताछ कर रही है:सूत्र

पति ने तलाक के लिए लगाई याचिका में कही ये बात

याचिका में बताया गया कि महिला गुटखा खाकर बेडरूम में कहीं भी थूक देती थी, और मना करने पर झगड़ा करती थी। महिला ने 30 दिसंबर 2015 को खुद को आग लगाकर आत्महत्या की भी कोशिश की। इतना ही नहीं दो बार छत से कूदकर और फिर दो बार कीटनाशक पीकर आत्महत्या की कोशिश की। पत्नी की हरकतों से परेशान होकर पति ने तलाक के लिए परिवार न्यायालय में याचिका दायर की थी।

Also read:  आज भी दिल्ली-एनसीआर के कई क्षेत्रों में इंटरनेट बंद, घर से काम और ऑनलाइन कक्षाएं प्रभावित

हाई कोर्ट में तलाक की याचिका को मिली मंजूरी

लेकिन परिवार न्यायालय ने पति की याचिका निरस्त कर दी थी। इस फैसले के खिलाफ पति ने हाईकोर्ट में अपील की। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने फैमिली कोर्ट के आदेश को निरस्त कर पति की तलाक की अपील स्वीकार कर ली है।