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दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को कर्नाटक कांग्रेस के नेता डीके शिवकुमार और अन्य को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेते हुए तलब किया। कोर्ट ने उन्हें एक जुलाई को पेश होने का निर्देश दिया है।

 

प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डीके शिवकुमार और अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में स्पेशल जज विकास ढुल के समक्ष चार्जशीट दाखिल की गई है। ईडी ने डीके शिवकुमार को उक्त मामले में 3 सितंबर 2019 को गिरफ्तार किया था, लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्हें अक्टूबर 2019 में जमानत दे दी थी।

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डीके शिवकुमार वर्तमान में आयकर (आईटी) विभाग द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर ईडी द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जमानत पर हैं। प्रारंभिक जांच के दौरान, आईटी विभाग को कांग्रेस नेता से कथित रूप से बेहिसाब और गलत तरीके से जुड़ी संपत्ति मिली थी। हालांकि, शिवकुमार ने आरोपों को “निराधार” और “राजनीति से प्रेरित” बताया था।

ईडी ने कांग्रेस नेता की पत्नी और मां को भी अपने समक्ष पेश होने के लिए तलब किया था, जिसे बाद में दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। सूत्रों के मुताबिक, ईडी ने चार्जशीट में शिवकुमार की पत्नी और मां के नामों का जिक्र नहीं किया है। विभाग ने 2017 में उनकी बेंगलुरु संपत्ति से 2.5 करोड़ रुपये सहित कुल 10 करोड़ रुपये की वसूली की थी।

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3 अगस्त, 2017 को, आयकर विभाग ने ने शिवकुमार के आवास और ईगलटन गोल्फ रिसॉर्ट में छापे मारे, जहां गुजरात के 44 कांग्रेस विधायक ठहरे हुए थे। उस समय, शिवकुमार बेंगलुरु में रहने वाले गुजरात के सभी कांग्रेस विधायकों के आतिथ्य के प्रभारी थे।