काला हिरण शिकार मामले में राजस्थान के जोधपुर जिला व सत्र न्यायालय ने राज्य सरकार की वह अर्जी खारिज कर दी, जिसमें अभिनेता सलमान खान द्वारा आर्म्स एक्ट के संबंध में दायर हलफनामे को झूठा करार दिया गया था। राजस्थान सरकार की ऐसी ही अर्जी को पूर्व में निचली अदालत ने भी खारिज कर दिया था।
CORRECTION: Blackbuck poaching case: Jodhpur District and Sessions Court in Rajasthan dismisses the plea of the State* Government, it was alleged that Salman Khan had presented false affidavit in connection with Arms Act. Govt's plea was earlier dismissed by the lower court. pic.twitter.com/bFdZ4ONhHN
— ANI (@ANI) February 11, 2021
सलमान खान के वकील हस्तीमल सारस्वत ने बताया कि जोधपुर जिला और सत्र न्यायालय ने एक विस्तृत आदेश में राज्य सरकार की दोनों दलीलों को खारिज कर दिया। हमने 2006 में ही जवाब दिया था कि कोई गलत हलफनामा पेश नहीं किया गया है और ऐसी दलीलें सलमान खान को परेशान करने के लिए दी जा रही हैं।
Jodhpur District and Sessions Court dismissed both the pleas of the State Government, in a detailed order. We had replied in 2006 itself that no false affidavits were presented and such pleas are being furnished only to disturb Salman Khan: Salman Khan's lawyer, Hastimal Saraswat https://t.co/TakjbNmVbg pic.twitter.com/nkiOaMB3Pm
— ANI (@ANI) February 11, 2021
हिरण शिकार और आर्म्स एक्ट मामले में इससे पहले मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इसमें सलमान की ओर से झूठा शपथ पत्र देने की बात सामने आई थी। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई को 11 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया था। काला हिरण शिकार मामला मामला सितंबर-अक्टूबर 1998 का है। जोधपुर के समीप कांकाणी गांव में बीस साल पुराने काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर की कोर्ट ने सलमान खान को दोषी करार दे दिया था। वहीं सह आरोपी सैफ अली खान, नीलम, तब्बू और सोनाली बेन्द्रे को कोर्ट ने बरी कर दिया था।