English മലയാളം

Blog

Screenshot 2022-09-06 151113

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। आशीष मिश्रा ने इलाहाबाद HC के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

 

सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 26 सितंबर को सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 26 जुलाई के आदेश को चुनौती देने वाली आशीष मिश्रा की याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।

Also read:  चारधाम यात्रा के लिए देश-विदेश से उमड़ रही यात्रियों की भीड़, जून तक हुई बुकिंग फुल, बदरीनाथ धाम के लिए भी 20 मई से पहले का रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रहा

शीर्ष अदालत ने यूपी सरकार को 26 सितंबर तक मामले में अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। आशीष मिश्रा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि आरोप यह था कि उनके मुवक्किल ने अपने वाहन से लोगों को कुचल दिया, लेकिन गाड़ी उनका ड्राइवर चला रहा था। मुकुल रोहतगी ने कहा कि आशीष मिश्रा के खिलाफ दो प्राथमिकियां दर्ज हैं। एक प्राथमिकी में, यह आरोप लगाया गया था कि आशीष कार से निकलकर भाग गया था और गन्ने के खेत से गोलियां चलाई थीं। वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि पहले मुखबिर ने कहा कि वह एक चश्मदीद गवाह नहीं था।

Also read:  सांसद से दुर्व्यवहार, वीडियो हुआ वायरल, नवनीत राणा ने दिया जवाब